सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई

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सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना जरूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई

 



सिरसा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रत्येक प्राइवेट प्ले स्कूल को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। 


जिला के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण किया जा रहा है। कोई भी रजिस्टर्ड संगठन, ट्रस्ट या सोसायटी प्राइवेट प्ले स्कूल चला सकती है।
उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल में 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्लेइंग मेथड से दी जाती है। निर्देशिका के अनुसार बच्चों को शारीरिक व मानसिक सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। 


प्ले स्कूल की प्रत्येक कक्षा में 20:1 का रेशो रखा जाता है। किसी भी कक्षा में 20 बच्चों पर एक शिक्षक व एक सहायिका आवश्यक है। निरीक्षण कमेटी द्वारा ऐलनाबाद के प्ले स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर, संरक्षण अधिकारी डा. अंजना डूडी, बीईओ ऋषि कुमार, राजकीय स्कूल ऐलनाबाद के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार शामिल थे।


जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर ने बताया कि अबतक जिला के 10 प्ले स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्ले स्कूल संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी प्ले स्कूलों में पोक्सो एक्ट संबंधी जानकारी प्रदान की गई। आपदा प्रबंधन व अग्नि सुरक्षा उपाय के लिए सभी स्कूल संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया। 


उन्होंने बताया कि सभी स्कूल संचालकों को सख्ती से निर्देशों की अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार अन्य प्ले स्कूल का भी निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों का भी निरीक्षण किया जाएगा तथा बिना मान्यता प्राप्त प्ले स्कूलों पर विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश की जाएगी।

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